रेलवे में चोरी मामला आरोपी को दो साल की सजा

Railway theft case accused sentenced to two years
रेलवे में चोरी मामला आरोपी को दो साल की सजा
शेगांव रेलवे में चोरी मामला आरोपी को दो साल की सजा

डिजिटल डेस्क, शेगांव. पुणे नागपुर एक्सप्रेस  ए/1 कोच में सफर के दौरान 13 जून को शाम के समय नागपुर की महिला की सफेद रंग की पर्स चोरी हुई थी। उक्त पर्स में उनके 28 हजार रुपए कीमत के दो मोबाइल थे। महिला ने इस बात की शिकायत शेगांव रेलवे पुलिस थाने दर्ज कराई। जिस पर से अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। जांच के दौरान आरोपी की जानकारी मिली।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया व न्यायालय में पेश किया। तब से मामला न्यायप्रविष्ठ था। इस मामले में 27 जनवरी को न्यायालय ने निर्णय दिया, जिसमें आरोपी को दो साल की सजा सुनाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन मलकापुर पर पुणे नागपुर एक्सप्रेस ए/1 कोच में मंगला बंडु शिकारे निवासी प्रशांत हाईस्कूल नागपुर में सफर कर रही थी। 

मलकापुर स्थानक दौरान एक व्हाईट ग्रीन रंग की पर्स जिसमें एक रेडमी कंपनी का नोट.7 मोबाईल किंमत 12 हजार एवं एक नोट 11 काले रंग का मोबाईल 16 हजार ऐसा कुल 28 हजार रुपए का मुद्देमाल चोरी हो गया। जिसकी शिकायत स्थानीय रेलवे पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। जिस पर से आरोपी के खिलाफ धारा 379 तहत अपराध दर्ज किया गया। 

इस बीच 13 जुलाई 2022 को 1 बजकर 28 बजे आरोपी प्रकाश नंदराम अहिरवार उम्र 38 निवासी बोडाठाणा महुरानीपुर झांसी पहाड़गंज नई दिल्ली को इटारसी से लाकर जांच अंमलदार पुहेकॉ विजय पल्हाडे ने गिरफ्तार किया तथा मुद्देमाल जब्त किया। जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया गया जिसमें न्यायदंडाधिकारी सालवे मॅडम कोर्ट क्र २ शेगांव , सहायक सरकारी अधिवक्ता दीप्ति ओराणी ने जांच अंमलदार विजय पल्हाडे कोर्ट पैरवी रेखा अघाव ने कामकाज देखा।

Created On :   30 Jan 2023 5:47 PM IST

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