अदालत में राणा दंपति का दावा, हमने जमानत की शर्तों का नहीं किया उलंघन

Rana couple claims in court, we did not violate bail conditions
अदालत में राणा दंपति का दावा, हमने जमानत की शर्तों का नहीं किया उलंघन
हनुमान चालीसा विवाद अदालत में राणा दंपति का दावा, हमने जमानत की शर्तों का नहीं किया उलंघन

डि़जिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवादों में आए निर्दलीय सांसद नवनीत राणा व उनके विधायक पति रवि राणा ने मुंबई की विशेष अदालत में हलफनामा दायर कर पुलिस की ओर से उनकी जमानत रद्द करने व गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग का विरोध किया। राणा दंपति ने दावा किया है कि उन्होंने न तो जमानत कि किसी शर्त का उल्लंघन  किया है और न ही  हनुमान चालीसा मामले को लेकर मीडिया से कोई बात की है। इससे पहले कोर्ट ने राणा दंपति को बुधवार को कोर्ट में उपस्थिति से राहत प्रदान की। 

कोर्ट में मुंबई पुलिस की ओर से दायर आवेदन पर पर सुनवाई चल रही है। पुलिस ने दावा किया है कि राणा दंपति ने मीडिया के सामने बयान देकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसलिए उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाए और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। 

बुधवार को जब पुलिस का आवेदन सुनवाई के लिए आया तो राणा दंपति के वकील ने न्यायाधीश के सामने हलफनामा पेश किया। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राणा दंपति को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। हलफनामे में राणा दंपति ने कहा है कि हमने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। हमने सिर्फ 12 दिनों  जेल में हुई तकलीफ का खुलासा व मुंबई महानगरपालिका द्वारा हमारे घर में भेजी गई नोटिस के बारे में जानकारी दी है। हलफनामें में राणा दंपति ने हाल ही में राजद्रोह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश का भी जिक्र किया है। हलफनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह को लेकर नया मामला दर्ज करने, जांच जारी रखने व कड़ी कार्रवाई करने से मना किया है। 

गौरतलबह है कि बीते चार मई को कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत प्रदान की थी। इसके बाद राणा दंपति की ओर से मीडिया में दिए गए बयान को आधार बनाकर पुलिस ने विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत के माध्यम से कोर्ट में जमानत रद्द करने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया था। क्योंकि कोर्ट ने जमानत की शर्तों के तहत राणा दंपति को मीडिया से बातचीत करने व अपने अपराध को दोहराने से रोका था। सरकारी वकील श्री घरत ने बताया कि कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 15 जून को रखी है। चूंकि अब राणा दंपति ने पुलिस के आवेदन पर हलफनामा दायर कर दिया है। इसलिए अब आगे आवेदन पर बहस होगी। सरकारी वकील ने कहा कि राणा दंपति ने मीडिया में बयान देकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।  मुंबई की खार पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ नफरत फैलाने व राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। 

 

Created On :   18 May 2022 9:22 PM IST

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