राणा दंपत्ति को आज की रात भी जेल में बितानी होगी, जमानत के कागजात नहीं पहुंच सके

Rana couple will have to spend in jail tonight as well, bail papers could not reach
राणा दंपत्ति को आज की रात भी जेल में बितानी होगी, जमानत के कागजात नहीं पहुंच सके
अपराध न दोहराएं राणा दंपत्ति को आज की रात भी जेल में बितानी होगी, जमानत के कागजात नहीं पहुंच सके

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ‘हनुमान चालीसा’ के पाठ को लेकर विवादों में आयी अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा व विधायक रवि राणा को भले ही मुंबई सत्र न्यायालय ने जमानत प्रदान कर दी, लेकिन राणा दंपत्ति को बुधवार की रात भी जेल में ही बितानी होगी। क्योंकि जमानत के कागजात जेल की डाक पेटी में नहीं पहुंच सके। राणा दंपति के 12 दिन जेल में रहने के बाद न्यायाधीश आरएन रोकडे ने बुधवार को जमानत देते हुए कहा है कि वे दोबारा अपने अपराध को न दोहराए इसके साथ ही इस मामले को लेकर मीडिया से बात न करें। 

पिछले दिनों राणा दंपति ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा की थी। इसके बाद जब राणा दंपति मुंबई पहुंचे तो उन्हें 23 अप्रैल को खार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से राणा दंपति न्यायिक हिरासत में जेल में थे। पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ नफरत फैलाने के साथ ही राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। राणा दंपति ने अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। 

न्यायाधीश आर.एन रोकडे के सामने राणा दंपति के सामने जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान राणा दंपति की ओर से पैरवी करनेवाले अधिवक्ता आबादा पोंडा ने दावा किया मातोश्री के बाहर सिर्फ हनुमान चालीसा की घोषणा करने से नफरत फैलाने का मामला (भारतीय दंड संहिता की धारा153ए) नहीं बनाता है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ किसी स्थिति में राजद्रोह का मामला नहीं बनता है। इसके अलावा आरोपी एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है। 

वहीं विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत ने आरोपियों के जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों ने हनुमान चालीसा की आड में सत्तासीन सरकार को चुनौती दी है। उनका उद्देश्य हनुमान चालीसा की आड़ में सरकार को अस्थिर करना था। आरोपियों ने एक तरह से कानून व्यवस्था को भी चुनौती दी है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने आरोपियों को जमानतदार देने को भी कहा है। इसके साथ ही आरोपियों को कहा है कि वे जमानत के दौरान अपने अपराध को न दोहराए।  

Created On :   4 May 2022 6:12 PM IST

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