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शादी का झांसा देकर अगवा करने वाले दुष्कर्मी को 10 साल की जेल

डिजिटल डेस्क,सतना। शादी का झांसा देकर अगवा करने और गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को अमरपाटन की अपर सत्र कोर्ट ने 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश दीपक शर्मा की कोर्ट ने आरोपी मुकेश कुशवाहा पिता दीनदयाल निवासी नीला घाटी जबलपुर, हाल झिन्ना-रामनगर पर 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एजीपी उमेश शर्मा ने पक्ष रखा।
एक साल बाद मिली पीडि़ता
नाबालिग पीडि़ता स्कूल की छात्रा थी। 12 अप्रैल 2016 को पीडि़ता स्कूल गई और उसकी मां खेत काटने चली गई थी। शाम को पीडि़ता स्कूल से लौटकर घर नहीं आई, तब उसकी मां ने थाना रामनगर में गुम इंसान की सूचना दर्ज कराई। 31 मार्च 2017 को पीडि़ता ने दस्तयाब होने पर थाना पुलिस को बताया कि जब वह स्कूल गई थी तो आरोपी उसे शादी का झांसा देकर गुजरात ले गया, जहां किराये के कमरे में उसे रखे था और उसके साथ दुष्कर्म करता था।
पीडि़ता के कथन के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपहरण, दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 363, 366, 376 और पाक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
Created On :   11 Nov 2022 2:24 PM IST












