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लाइसेंस ट्रांसफर के लिए अब 3 माह नहीं बल्कि सालभर का मिलेगा वक्त
डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के सरकारी राशन दुकानदारों की मृत्यु के बाद उनके वारिसदार अब एक साल के भीतर संबंधित दुकान के लाइसेंस अपने नाम पर कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस आवेदन पर जिला आपूर्ति अधिकारी, जिलाधिकारी को तीन महीने के भीतर कार्यवाही पूरी करनी होगी। यदि राशन दुकानदार के मृत्यु के एक साल के बाद वारिसदार आवेदन करता है तो उस आवेदन को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजना होगा। अभी तक यह अवधि तीन माह थी।
सोमवार को राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के मुताबिक राशन दुकानदारों के वारिसों के नाम पर लाईसेंस देने की कार्यपद्धति में संशोधन किया गया है। राशन दुकानदार की मृत्यु के बाद संबंधित लाइसेंस उसके वारिस के नाम पर होने तक उस दुकान के राशन कार्ड धारकों को पास के दुकान से अस्थाई तौर पर जोड़ा जाएगा पर वारिस के नाम पर लाइसेंस देने की कार्यवाही तय समय पर करनी होगी। किसी कारण से वारिस को लाइसेंस नहीं दिया गया, तो नियमित पद्धति से प्राथमिक सूची के अनुसार दुकान मंजूरी की कार्यवाही करनी होगी।
सरकार का कहना है कि राशन दुकानदार की मौत के तीन महीने के भीतर वारिसदार को आवेदन करने में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था। वारिसदार की पारिवारिक और आर्थिक समस्या, अज्ञानता, प्रशासनिक कामकाज की अनभिज्ञता के कारण निश्चित समय पर आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इस लिए यह समय सीमा बढ़ाई गई है।
Created On :   30 Aug 2021 5:46 PM IST