राशन दुकानों में फिलहाल रजिस्टरों में दर्ज होगी हाजिरी

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
राशन दुकानों में फिलहाल रजिस्टरों में दर्ज होगी हाजिरी

डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश की राशन दुकानों में हितग्राहियों की हाजिरी बायोमैट्रिक मशीनों से लगाए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका का हाईकोर्ट ने सोमवार को निराकरण कर दिया। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने बताया कि राज्य सरकार ने राशन दुकानों से हितग्राहियों की हाजिरी बायोमैट्रिक मशीनों से किए जाने के आदेश को स्थगित कर दिया है अब हाजिरी रजिस्ट्ररों में दर्ज होगी। इस बयान पर युगलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई राहत पूरी होने की वजह से यह याचिका अब सुनवाई योग्य नहीं है। इस मत के साथ युगलपीठ ने उचित मूल्य दुकानदार कल्याण संघ समिति जबलपुर के उपाध्यक्ष सोनू जायसवाल की याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पराग श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। 

Created On :   19 May 2020 9:02 AM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story