राऊत ने कहा मैं दोषी नहीं -  वीडियो कांफ्रेंसिंग से अदालत में हुए पेश

Raut said I am not guilty - appeared in court through video conferencing
राऊत ने कहा मैं दोषी नहीं -  वीडियो कांफ्रेंसिंग से अदालत में हुए पेश
सोमैया मानहानि मामला राऊत ने कहा मैं दोषी नहीं -  वीडियो कांफ्रेंसिंग से अदालत में हुए पेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पत्राचाल घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग प्रकरण में जेल में बाद शिवसेना सांसद संजय राऊत को गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा की ओर से दायर किए गए मानहानि मामले में मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश किए गए शिवसेना ने राऊत ने खुद को मानहानि के मामले में निर्दोष बताया। इससे पहले शिवड़ी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जेल प्रशासन को राऊत को 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया। राऊत को फिलहाल आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मजिस्ट्रेट के निर्देश के तहत राऊत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हाजिर हुए। मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि सुनवाई के दौरान राऊत ने खुद पर लगे आरोपों को अस्वीकार करते हुए स्वयं को बेगुनाह बताया। लिहाजा अब उन्हें मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर 2022 को रखी है। गौरतलब है कि ईडी ने पत्राचाल मामले में राऊत को एक अगस्त को गिरफ्तार किया था। 

पिछली सुनवाई के दौरान मेधा की ओर से दायर मानहानि की शिकायत से जुड़े दस्तावेजों व क्लिप को देखने के बाद कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि राऊत ने शिकायतकर्ता (मेधा) के खिलाफ मानहानिपूर्ण टिप्पणी की है। शिकायत से जुड़े दस्तावेज इसका खुलासा करते हैं। मेधा ने अपनी शिकायत के लिए शिवसेना नेता राऊत की ओर से उनके खिलाफ सार्वजनिक शौचालय के निर्माण में कथित रुप से सौ करोड़ रुपए की धांधली को लेकर लगाए गए आरोपों को आधार बनाया है। शिकायत के मुताबिक यह आरोप निराधार व मानहानिपूर्ण है। 

Created On :   18 Aug 2022 10:13 PM IST

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