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असत्य शपथ पत्र देने की शिकायत का 60 दिन में करें निराकरण

डिजिटल डेस्क,सतना। नगर परिषद चित्रकूट के निर्वाचन में असत्य शपथ पत्र प्रस्तुत करने की शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने के विरूद्ध दाखिल याचिका पर उच्च न्यायालय जबलपुर ने कलेक्टर सतना को 60 दिन में कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट जबलपुर ने यह निर्देश हरिओम मिश्रा की याचिका की सुनवाई के बाद जारी किया है कि याचिका के निर्णय की प्रति मिलने के 15 दिवस के अंदर याचिकाकर्ता कलेक्टर को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे।
ये है मामला
याचिकाकर्ता ने जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर को चित्रकूट नगर परिषद के वार्ड नम्बर-3 के पार्षद आशीष शर्मा द्वारा निर्वाचन में असत्य शपथ पत्र देने और शपथ पत्र में अपराधिक विवरण के कॉलम में जानकारी छिपाने की शिकायत की थी। जिस पर कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी।
उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका की सुनवाई करते हुए कलेक्टर को 60 दिवस में निराकरण करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के पालन में निर्णय की प्रति, आशीष शर्मा उर्फ लक्कू का अपराधिक रिकार्ड, निर्वाचन में प्रस्तुत शपथ पत्र और विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की प्रतिलिपि पेश कर उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार कार्रवाई किए जाने की मांग जिला कलेक्टर से की है।
Created On :   7 Dec 2022 2:42 PM IST












