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32 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत देने से इनकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार पांडेय ने 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी धूमा लखनादौन निवासी राहुल शिवहरे को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी लंबे समय से फरार था, ऐसी स्थिति में उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। केन्ट पुलिस के अनुसार सदर निवासी अभिलेख चौकसे से धूमा लखनादौन निवासी राहुल शिवहरे ने कुर्सीपार सिवनी के रेत के ठेके में 45 प्रतिशत की भागीदारी देने के लिए 32 लाख रुपए ले लिए। इस संबंध में 29 जनवरी 2015 को अनुबंध भी किया गया था। फरियादी को कुछ दिन बाद पता चला कि रेत के ठेके में राहुल शिवहरे की 37.5 प्रतिशत की भागीदारी है। जाँच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 का प्रकरण दर्ज किया। शासन की ओर से एजीपी कुक्कू दत्त ने तर्क दिया कि आरोपी लंबे समय से फरार था। उसके खिलाफ धोखाधड़ी के पुख्ता प्रमाण हैं। न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।
Created On :   14 July 2021 3:41 PM IST