किक्रेट खिलाड़ी किरण पोवार को लेकर एमसीए के लोकपाल की ओर से जारी आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार

Refusal to interfere in the order issued by the Ombudsman of MCA regarding cricket player Kiran Powar
 किक्रेट खिलाड़ी किरण पोवार को लेकर एमसीए के लोकपाल की ओर से जारी आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार
हाईकोर्ट  किक्रेट खिलाड़ी किरण पोवार को लेकर एमसीए के लोकपाल की ओर से जारी आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने किक्रेट खिलाडी रमेश पोवार को लेकर मुंबई किक्रेट एसोसिएशन (एमसीए) के लोकपाल कम इथिक अधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश को कामय रखा  है।  28 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति वीके ताहिलरमानी ने लोकपाल व इथिक अधिकारी के रुप में आदेश जारी करते हुए पोवार के किक्रेट के खेल में भागीदारी से एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही पोवार को मुंबई किक्रेट एसोसिएशन के एपेक्स काउंसिल के सदस्य पद से भी हटा दिया था। जिसके खिलाफ पोवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में पोवार ने 28 दिसंबर 2021 को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एसवी गंगापुरवाला व न्यायमूर्ति आरएन लद्धा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि याचिकाकर्ता को लेकर लोकपाल - इथिक अधिकारी ने जो आदेश जारी किया वह विसंगतीपूर्ण नहीं है। उसने अपने अधिकारों के तहत आदेश जारी किया है। जिस पर हस्तक्षेप करने की जरुरत नहीं है। क्योंकि याचिकाकर्ता पर क्रिकेट के खेल से आजीवन दूर रहने के लिए नहीं कहा गया है। याचिकाककर्ता प आंशिक प्रतिबंध लगाया गया था। गौरतलब है कि पोवार रणजी ट्राफी खेल चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने 1994-95 में किक्रेट की अंडर 19 टीम का नेतृत्व किया था। 

Created On :   28 Nov 2022 10:13 PM IST

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