कृषि विवि के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर फिर से हाईकोर्ट में तलब 

Registrar and Controller of Agriculture University again summoned in High Court
कृषि विवि के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर फिर से हाईकोर्ट में तलब 
कृषि विवि के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर फिर से हाईकोर्ट में तलब 


डिजिटल डेस्क जबलपुर। जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि के उम्रदराज पेंशनरों को एरियर्स का भुगतान न करने के मामले पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से रजिस्ट्रार और कंट्रोलर को तलब किया है। सोमवार को जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने विवि की ओर से दिए गए जवाब को संतोषजनक न पाते हुए उक्त निर्देश दिए। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी।
यह मामला जनेकृविवि पेंशनर्स परिषद के अध्यक्ष डॉ. सीएल चौबे, डॉ. ओपी कटियार और डॉ. वायसी सनोढिया की ओर से वर्ष 2018 में दायर किया गया है। आवेदकों का कहना है कि शासन से एरियर्स की राशि मिलने के बाद भी विवि द्वारा पेंशनरों को 26 महीनों के पेंशन एरियर्स की डिफरेंस राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा। आवेदकों का दावा है कि पेंशनरों व उनके परिवारों के दावे वर्ष 1996 से लंबित हैं और विवि प्रशासन द्वारा उनके साथ हमेशा से पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस मामले पर विगत 4 नवम्बर को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जनेकृविवि के कुलपति, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर को हाजिर होने कहा था। 4 नवम्बर को हाईकोर्ट ने कृषि विवि प्रशासन को मामले पर पूरा स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए थे। सोमवार को आगे हुई सुनवाई के बाद अदालत ने एक बार फिर से रजिस्ट्रार और कंट्रोलर को हाजिर होने के निर्देश दिए। सुनवाई के बाद अदालत द्वारा दिए
गए विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है।

Created On :   10 Dec 2019 2:31 PM IST

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