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सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिजन को मिला दो करोड़ 58 लाख रुपए का मुआवजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना का शिकार हुए एक शख्स के घर वालों को दो करोड़ 58 लाख रुपए मुआवजे के रुप में देने का निर्देश दिया है। इससे पहले ठाणे की मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने पीड़ित शख्स के परिजनों को एक करोड़ तीन लाख रुपए मुआवजा प्रदान किया था। इससे असंतुष्ट पीड़ित परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील की थी।मामला 1 फरवरी 2011 को सड़क दुर्घटना में जान गवाने वाले अनिल यादव से जुड़ा है। पुणे से लौट रहे यादव की उस समय दुर्घटना में मौत हो गई थी जब उनकी कार टेम्पो से टकरा गई थी। इस दुर्घटना में यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। और हादसे के अगले अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने यादव के परिजनों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई हुई। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि सड़क हादसे में यादव की गलती नहीं थी। इसलिए यादव का परिवार पूरा मुआवजा पाने का हक दार जितना उसने अपनी याचिका में मांगा है। इससे पहले ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में माना था कि सड़क दुर्घटना मंय यादव का भी योगदान था। इसलिए ट्रिब्यूनल ने यादव के परिजनों को उनकी मांग के मुताबिक पूरा मुआवजा देने के बजाय एक करोड़ तीन लाख रुपए मुआवजा दिया था। किंतु खंडपीठ ने ट्रिब्यूनल के आदेश को खामी पूर्ण मानते हुए टेम्पो के मालिक व बीमा कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इन्सुरेंस कंपनी को एक माह के भीतर यादव के परिजनों को दो करोड़ 58 लाख रुपए नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने माना कि टेम्पो ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ है। इसमें यादव की कोई गलती नहीं थी। टेम्पो के ड्राइवर की लापरवाही से हादसा हुआ है। टेम्पो ड्राइवर ने अचानक बिना संकेत की टेम्पो को मोड़ा और एकाएक ब्रेक मारा जिससे यादव की कार उससे टकरा गई। और हादसा हुआ।
Created On :   16 April 2022 8:58 PM IST