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अब मिल मजदूर पांच साल बाद बेंच सकेंगे सरकार से मिले फ्लैट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मिल मजदूर अथवा उनके वारिस लॉटरी के जरिए म्हाडा से मिले फ्लैट को अब 5 साल में अधिवास प्रमाणपत्र (महाराष्ट्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट) धारक व्यक्ति को बेच सकेंगे। अभी तक 10 साल बाद ही ऐसे घर बेंचने की अनुमति थी। राज्य सरकार ने मिल मजदूरों और उनके वारिसों को फ्लैट बेचने की समयावधि को शिथिल कर दिया है। सोमवार को गृह निर्माण विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार मिल मजदूर अथवा उनके वारिस म्हाडा के फ्लैट मिलने के दिन से 5 साल बाद महाराष्ट्र का अधिवास प्रमाणपत्र धारक व्यक्ति को बेच सकेंगे। महाराष्ट्र में लगातार 15 साल रहने वाले नागरिक अधिवास प्रमाण पत्र पाने के लिए पात्र होते हैं। इसके पहले 2 फरवरी 2021 को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की बैठक में मिल मजदूरों के फ्लैट को 5 साल में बेचने की अनुमति देने के संबंध में मंजूरी दी गई थी। मुंबई में 58 बंद अथवा बीमार कपड़ा मिलों के मजदूरों को लॉटरी के जरिए म्हाडा का फ्लैट उपलब्ध कराया गया है।
Created On :   30 Aug 2021 9:57 PM IST