नवलखा को घर में नजरबंद रखने रिलीज मेमो जारी, बेलापुर के सीपीआई (एम) दफ्तर में रहेंगे नजरबंद

Release memo issued to keep Navlakha under house arrest, will remain under house arrest in Belapurs CPI(M) office
नवलखा को घर में नजरबंद रखने रिलीज मेमो जारी, बेलापुर के सीपीआई (एम) दफ्तर में रहेंगे नजरबंद
भीमा-कोरेगांव मामला नवलखा को घर में नजरबंद रखने रिलीज मेमो जारी, बेलापुर के सीपीआई (एम) दफ्तर में रहेंगे नजरबंद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को घर में नजरबंद करने के लिए जेल से रिहाई को लेकर जरुरी आदेश(रिलीज मेमो) जारी कर दिया है। लिहाजा अब नवलखा नई मुंबई की तलोजा जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 24 घंटे के भीतर नवलखा को घर में नजर कैद करने के लिए जेल से रिहाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। 

इससे पहले मामले की जांच करनेवाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नवलखा की रिहाई से जुड़ी औपचारिकताओं को कोर्ट में पूरा किया और सभी जरुरी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। इसके बाद विशेष अदालत ने नवलख की रिहाई को लेकर आदेश जारी किया। कोर्ट का यह आदेश नई मुंबई जेल प्रशासन व नई मुंबई पुलिस आयुक्त  को ईमेल के जरिए भेजा जाएगा। जेल से रिहा होने के बाद पुलिस नवलखा को बेलापुर स्थित सीपीआई (एम) के दफ्तर ले जाएगी। नवलखा की नजरबंदी यह कटेगी। वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी इस जगह पर सालों रह चुके हैं। 

नवलखा को इस मामले में अप्रैल 2020 में गिरफ्तार किया गया था। नवलखा कई बीमारियों से पीड़ित हैं। इसलिए उन्होंने घर में नजर बंदरखने को लेकर आवेदन किया था। 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा के आवेदन को स्वीकार कर लिया था और एक माह के लिए नवलखा को घर में नजर बंद करने से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया था। हालांकि एनआईए ने सुरक्षा के लिहाज से नवलखा  को घर में नजर बंद करने की मांग का विरोध किया था। 

Created On :   19 Nov 2022 8:27 PM IST

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