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क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शहरुख के बेटे आर्यन को राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद क्रूज ड्रग्स मामले में फिल्म अभिनेता शहरुख खान के बेटे आर्यन को मिली क्लीन चिट को चुनौती देनेवाले याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका को वापस ले लिया है। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला की खंडपीठ ने इस मामले को लेकर याचिका दायर करनेवाले कानून की पढाई कर रहे छात्र के वकील से कई सवाल किए। खंडपीठ ने कहा कि याचिकाककर्ता इस मामले से कैसे संबंधित है। और इस मामले में क्या जनहित है। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता पर कड़ा जुर्माना लगाएगे। क्योंकि यह याचिका लोकप्रियता व प्रचार पाने के लिए की गई प्रतीत होती है। इस पर याचिकाककर्ता के वकील सुबोध पाठक ने कहा कि वे इस याचिका को वापस लेना चाहते है। इसके मद्देनजर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील के आग्रह को स्वीकार कर लिया।
पिछले दिनों नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) ने आर्यन को क्लीन चिट दी थी। एनसीबी ने जब इस मामले को लेकर आरोपपत्र दायर किया थो तो उसमें आर्यन का नाम शामिल नहीं किया था। जिसे देसाई ने याचिका में चुनौती दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि आरोपी को क्लिन चिट देने का अधिकार कोर्ट को है। ऐसे में एनसीबी की ओर से आर्यन को क्लीन चिट देना संदिग्ध नजर आ रहा है। याचिका में कोर्ट से मामले की जांच के लिए विशेष जांच गठित करने की मांग की गई थी। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि मामले की गहराई से जांच के बाद एनसीबी ने आर्यन को क्लीनचिट दी है। इसलिए याचिकाकर्ता को ऐसे मामलों को देखने की बजाय दूसरे महत्तवपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
Created On :   21 Dec 2022 10:06 PM IST