भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे की गिरफ्तारी से मिली राहत अब स्थायी

Relief from arrest of BJP leader Kirit Somaiya and his son is now permanent
भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे की गिरफ्तारी से मिली राहत अब स्थायी
आईएनएनएस विक्रांत मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे की गिरफ्तारी से मिली राहत अब स्थायी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आईएनएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर इकट्ठा किए गए 57 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी व धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमया व उनके बेटे नील के खिलाफ फिलाहल सबूत नहीं है। मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किए गए विशेष सरकारी वकील शिरीष गुप्ते ने बांबे हाईकोर्ट को यह जानकारी दी है। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने इस प्रकरण में आरोपी किरीट व उनके बेटो मिली अंतरिम अग्रिम जमानत को स्थायी कर दिया है। बुधवार को न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने किरीट व उनके बेटे का अग्रिम जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया। इस दौरान विशेष सरकारी वकील शिरीष गुप्ते ने एक रिपोर्ट पेश की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी पर आईएनएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर इकट्ठा किए गए 57 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी व धोखाधड़ी का तो आरोप लगाया गया है लेकिन अभी इन आरोपों को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है।
 

इस पर न्यायमूर्ति ने अधिवक्ता गुप्ते से पूछा कि क्या पुलिस को आरोपी(सोमैया) की हिरासत की जरुरत है।  जवाब में उन्होंने कहा कि फिलहाल आरोपी की हिरासत की जरुरत नहीं है। लेकिन पुलिस चाहती है कि आरोपी पूछताछ के लिए उपस्थित होते रहे। पुलिस ने किरीट को 17 अगस्त व उनके बेटे को 18 अगस्त को उपस्थित होने को कहा है। अधिवक्ता गुप्ते ने कहा कि यदि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करना चाहेगी तो वह उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस जारी करेंगी। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने आरोपियों को मिली अंतरिम राहत को स्थायी कर दिया। इसके साथ ही कहा कि आरोपी 17 व 18 अगस्त को पुलिस के सामने उपस्थित रहे। हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल को किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। इससे पहले सत्र न्यायालय ने सोमैया के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। 6 अप्रैल 2022 को ट्रांबे पुलिस ने इस मामले को लेकर सोमैया व उनके बेटे नील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले को लेकर सेना के पूर्व अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दावा किया गया है कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए 57 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है। 

Created On :   10 Aug 2022 7:26 PM IST

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