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मुर्गी पालन करने वाली संस्थाओं की बकाया ब्याज राशि पर माफ
डिजिटल डेस्क, मुंबई। ग्रामीण इलाकों में मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने सहकारी मुर्गी पालन संस्थाओं को राहत दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने सहकारी मुर्गी पालन संस्थाओं के बकाया कर्ज को वापस करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (एकमुश्त समझौता) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सहकारी मुर्गी पालन संस्थाओं के पास कुल 14514.87 लाख रुपए का बकाया है। राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले से ब्याज और दंड ब्याज का 3651 लाख रुपए माफ कर दिया जाएगा। सहकारी मुर्गी पालन संस्थाओं को वन टाइम सेटलमेंट के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।
संस्था बनने से 14 साल तक बकाया ब्याज की राशि 150 लाख तक होने पर वन टाइम सेटलमेंट के तहत 50 प्रतिशत ब्याज में माफी दी जाएगी। 151 लाख से अधिक ब्याज बकाया होने पर 40 प्रतिशत व्याज माफ कर कर दिया जाएगा। जिन संस्थाओं को वन टाइम सेटलमेंट का लाभ मिलेगा उसे अगले 10 साल तक मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू रखना अनिवार्य होगा। सरकार की पूर्व सहमति के बिना संस्था की संपत्ति बेची नहीं जा सकेगी। इस पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति नियंत्रण करेगी।
Created On :   24 Dec 2020 4:27 PM IST