भाजपा विधायक महाजन की मिली राहत बरकरार

Relief to BJP MLA Mahajan continues
भाजपा विधायक महाजन की मिली राहत बरकरार
हाईकोर्ट भाजपा विधायक महाजन की मिली राहत बरकरार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक गिरीष महाजन व उनके निजी सहायक रामेश्वर नाईक को दी गई अंतरिम राहत को 15 फरवरी 2022 तक बरकरार रखा है। मामला जलगांव जिला मराठा शिक्षण प्रसारक समाज ट्रस्ट के ट्रस्टी से जनवरी 2018 में हुए विवाद से जुड़ा है। जिसको लेकर महाजन व नाईक के खिलाफ जलगांव के निभोरा पुलिस स्टेशन में दिसंबर 2020 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी  जिसे बाद में पुणे के कोथरुड पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह शिकायत पेशे से वकील व ट्रस्ट के ट्रस्टी विजय पाटील ने दर्ज कराई है। जिसे रद्द किए जाने की मांग को लेकर महाजन व नाईक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

हाईकोर्ट ने दिसंबर 2020 में पुणे पुलिस को इस मामले में यचिकाकर्ता (महाजन व नाईक) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। जिसे 15 फरवरी 2022 तक के लिए बढा दिया गया है। न्यायमूर्ति प्रशांत वैराले  व न्यायमूर्ति अनिल किल्लोर की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने याचिका पर गौर करने के बाद पुलिस को इस मामले में अपना जवाब देने के साथ ही सारी दस्तावेजी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा और अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता को मिली अंतरिम राहत को बरकरार रखा। याचिका के मुताबिक यह मामला राजनीत से प्रेरित है। याचिकाकर्ता (महाजन) का उपरोक्त ट्रस्ट से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मामले को रद्द किया जाए। 

Created On :   31 Jan 2022 8:43 PM IST

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