दरेकर को मिली राहत - मुंबई बैंक घोटाले में 2 दिसंबर तक कार्रवाई पर रोक 

Relief to Darekar - Ban on action in Mumbai Bank scam till December 2
दरेकर को मिली राहत - मुंबई बैंक घोटाले में 2 दिसंबर तक कार्रवाई पर रोक 
हाईकोर्ट दरेकर को मिली राहत - मुंबई बैंक घोटाले में 2 दिसंबर तक कार्रवाई पर रोक 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई बैंक के कथित घोटाले के आरोपों को लेकर विवादों में आए भारतीय जनता पार्टी नेता व विधानपरिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर को राहत दी है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडबल्यू) को निर्देश दिया है कि वह दरेकर के खिलाफ दो दिसंबर 2021 तक कोई कड़ी कार्रवाई न करे। भाजपा नेता विवेकानंद गुप्ता ने मुंबई डिस्ट्रिक सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक की कथित गड़बड़ियों को लेकर बैंक के पदाधिकारियों समेत दरेकर के खिलाफ मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास शिकायत दर्ज कराई थी। 

मामले की जांच के बाद अपराध शाखा ने 18 जनवरी 2018 को इस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट में सी समरी रिपोर्ट (क्लोजर रिपोर्ट) दायर की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रिपोर्ट को लेकर गुप्ता को कोर्ट में बुलाया था। इस दौरान गुप्ता ने कहा था कि यदि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बीच पंकज कोटेचा नाम के व्यक्ति ने आर्थिक अपराध शाखा की क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन दायर किया था। कोटेचा ने दावा किया था कि उन्होंने भी बैंक को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन आर्थिक अपराध शाखा ने उनकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया। कोटेचा के विरोध को देखते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने  ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और ईओडब्ल्यू को मामले की जांच का निर्देश दिया था। 

दरेकर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। सत्र न्यायालय में दरेकर ने अपने आवेदन में दावा किया था कि कोटेचा का इस मामले से संबंध नहीं है। ईओडब्ल्यू ने उसकी शिकायत पर क्लोजर रिपोर्ट नहीं दायर की थी। इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट का आदेश उचित नहीं है। सत्र न्यायालय ने दरेकर को राहत देने से इनकार कर दिया और उनके आवेदन को खारिज कर दिया। अब दरेकर ने  सत्र न्यायालय के आदेश को अधिवक्ता अखिलेश चौबे के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 

गुरुवार को न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने दरेकर की याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ता के वकील को प्रतिवादियों को याचिका की प्रति देने का निर्देश देते हुए कहा कि दो दिसंबर तक याचिकाकर्ता (प्रविण दरेकर) के खिलाफ दो दिसंबर तक ईओडब्ल्यू कोई कड़ी कार्रवाई न करे। इस दौरान विशेष सरकारी वकील ने मामले को लेकर निर्देश लेने के लिए समय की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। 

 

Created On :   18 Nov 2021 9:13 PM IST

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