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राऊत के जमानत आवेदन पर ईडी से मांगा जवाब, 16 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई. विशेष अदालत ने पत्रा चाल घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राऊत के जमानत आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ईडी को 16 सितंबर का शिवसेना नेता राऊत के जमानत आवेदन पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को राऊत के वकील विक्रांत सबने ने विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे के सामने आरोपी राऊत के जमानत आवेदन का उल्लेख किया।
राऊत के वकील ने न्यायाधीश से जमानत आवेदन पर शीघ्रता से अगले सप्ताह सुनवाई करने का आग्रह किया। क्योंकि इस महीने के अंत तक राऊत के खिलाफ मामले को लेकर आरोपपत्र दायर होने की संभावना है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि अगले सप्ताह उनके सामने कई मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। इसलिए आनेवाले हफ्ते में सुनवाई संभव नहीं है। वहीं ईडी की ओर से पैरवी कर रही अधिवक्ता कविता पाटिल ने न्यायाधीश से आग्रह किया कि जमानत आवेदन पर 16 सितंबर को सुनवाई रखी जाए। तब तक ईडी जमानत पर जवाब दे देगी। इस आग्रह पर सहमति व्यक्त करते हुए न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी और ईडी को जवाब देने को कहा। विशेष अदालत ने 5 सितंबर को राऊत की न्यायिक हिरासत को 19 सितंबर तक के लिए बढा दिया था। फिलहाल राऊत मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
जमानत आवेदन में राऊत ने खुद पर लगे आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए उनका खंडन किया है और कोर्ट से जमानत प्रदान करने का आग्रह किया है। गोरेगांव स्थित पत्रा चाल के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट में पायी गई वित्तीय अनियमितता के चलते प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिग (पीएमएलए) कानून की धाराओं के तहत राऊत को 1 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था।
Created On :   8 Sept 2022 9:12 PM IST