मनपा वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब 

Reply sought from state government on petition filed against municipal ward delimitation
मनपा वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब 
हाईकोर्ट मनपा वार्ड परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महानगरपालिका के प्रभाग (वार्ड) परिसीमन को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को नियमों के विपरीत होने का दावा करनेवाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।  कारोबारी उज्वल केसकर व अन्य  की ओर से याचिका में मुख्य रुप से पुणे महानगरपालिका के प्रभाग परिसीमन के मुद्दे को उठाया गया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति नीतिन सांब्रे व न्यायमूर्ति अनिल पानसरे की अवकाश पीठ के सामने सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसएम गोरवाडकर ने दावा किया कि प्रभाग परिसीमन को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना कानूनी जरुरतों को पूरा नहीं करती है। उन्होंने कहा कि प्रभाग परिसीमन की अधिसूचना जारी करने से पहले नागरिकों की आपत्तिया मंगाना जरुरी है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने अपने दावे के लिए महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट (एमएमसी) की धारा 5 के प्रावधानों को आधार बनाया है। जिसके तहत अधिसूचना जारी करने से पहले नागरिकों की आपत्तियां आमंत्रित करना जरुरी है। इस लिहाजा से प्रभाग परिसीमन से जुड़ी सरकार की अधिसूचना एमएमसी कानून की धारा 5 के प्रावधानों के विपरीत है। इन दलीलों के मद्देनजर सरकारी वकील ए आई पटेल ने हलफनामा दायर करने के लिए समय दिए जाने की मांग की। इसके बाद खंडपीठ ने सरकारी वकील को हलफनामा दायर करने का समय देते हुए याचिका पर सुनवाई 25 मई तक के लिए स्थगित कर दी। 


 

Created On :   19 May 2022 9:29 PM IST

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