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बंद के विरोध में अधिवक्ता दुबे ने हाईकोर्ट को लिखा पत्र
डिजिटल डेस्क, मुंबई। वकील अटलबिहारी दुबे ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी (एमवीए) की ओर से बुलाए गए बंद को लेकर बांबे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को पत्र लिखा है। पत्र में अधिवक्ता दुबे ने कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने का आग्रह किया है। ताकि महाराष्ट्र के लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।
पत्र में दुबे ने कहा है कि महाराष्ट्र के लोग कोरोना से धीरे-धीरे उबर रहे है। ऐसे में इस तरह का बंद अपेक्षित नहीं है। पत्र के मुताबिक एमवीए की ओर से घोषित किया गया बंद अप्रत्यक्ष रुप से दर्शाता है कि महाराष्ट्र सरकार ने बंद को बुलाया है। क्योंकि एमवीए में शिवसेना,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, व कांग्रेस पार्टी शामिल है।जिन्होंने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। हालांकि बंद के दौरान आपात सेवाओं को जारी रखने की बात कही गई है।
पत्र में कहा गया है कि हर नागकि व उसकी संपत्ति की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में इस तरह के बंद की घोषणा नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1 डी) व अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है। पत्र में अधिवक्ता दुबे ने कहा है कि इस तरह का बंद सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ है।
Created On :   11 Oct 2021 9:04 PM IST