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लेखा अधिकारी को वेतनमान देने का विधि अनुसार करो निराकरण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने लेखा अधिकारी को पाँचवें एवं छठवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के अभ्यावेदन का दिनेश प्रताप सिंह चौहान मामले में दिए गए न्याय दृष्टांत के अनुसार निराकरण करने का आदेश दिया है। एकल पीठ ने इसके लिए 120 दिन की समय सीमा तय की है। महिला एवं बाल विकास विभाग धार में लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुरेन्द्र कुमार जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उन्हें पाँचवें और छठवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। विभाग की ओर से पाँचवें और छठवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के लिए 53 कर्मचारियों की सूची जारी की गई। जिसमें उनका नाम था। अधिवक्ता यश सोनी ने तर्क दिया कि विभाग ने केवल उन 30 कर्मचारियों को पाँचवें और छठवें वेतनमान का लाभ दिया, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने 120 दिन में वेतनमान के अभ्यावेदन का निराकरण करने का निर्देश दिया है।
Created On :   27 Jan 2021 2:57 PM IST