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मोबाइल टावर हटाने के आवेदन का 30 दिन में करो निराकरण - जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को दिया निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने महावीर कॉलोनी हाथीताल से मोबाइल टावर हटाए जाने के मामले का निराकरण कर दिया है। डिवीजन बैंच ने निर्देश दिया है कि जबलपुर के नगर िनगम आयुक्त मोबाइल टावर हटाने के आवेदन का 30 दिन में निराकरण करें। यह जनहित याचिका हाथीताल महावीर कॉलोनी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता किरण दुबे ने दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उनकी कॉलोनी के घनी आबादी वाले क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए गए हैं। मोबाइल टावर के कारण क्षेत्रीय नागरिकों को अनिद्रा, सिरदर्द, त्वचा और हृदय संबंधी बीमारियाँ हो रही हैं। अधिवक्ता केके पांडे, कौशलेश पांडे और आरती द्विवेदी ने तर्क दिया कि इस मामले में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को अभ्यावेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने नगर निगम आयुक्त को 30 दिन में अभ्यावेदन पर निर्णय करने का निर्देश दिया है।
Created On :   24 July 2021 6:09 PM IST