- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- संविदा कर्मियों की समस्याओं का 90...
संविदा कर्मियों की समस्याओं का 90 दिन में करो निराकरण - हाईकोर्ट ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को दिया निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिया है कि संविदा कर्मियों की समस्याओं का निराकरण 90 दिन में किया जाए। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ संविदा कर्मियों की याचिका का निराकरण कर दिया है। मप्र विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के महासचिव हरेन्द्र श्रीवास्तव की ओर से संविदा कर्मियों की 25 बिंदुओं की समस्याओं पर याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि संविदा कर्मियों को हर तीन वर्ष में दिए जाने वाला ब्रेक समाप्त कर 60 वर्ष तक अनुबंध किया जाए। बंद किया गया एनपीएस फिर से शुरू किया जाए। 20 लाख रुपए का बीमा और मेडिकल सुविधा दी जाए। प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की जगह 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी जाए। अधिवक्ता अभिलाष डे ने तर्क दिया कि कंपनी प्रबंधन के समक्ष 31 मार्च 2017 को अभ्यावेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया गया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने 90 दिन में समस्याओं के निराकरण करने का निर्देश दिया है।
Created On :   5 Aug 2021 4:37 PM IST