एक माह के लिए कूलर का उपयोग प्रतिबंधित, खोलकर रख दें वरना लगेगा जुर्माना

Restrict the use of cooler for one month, keep it open or else fine will be imposed
एक माह के लिए कूलर का उपयोग प्रतिबंधित, खोलकर रख दें वरना लगेगा जुर्माना
निगामायुक्त ने किया निरीक्षण, दिए सख्त निर्देश एक माह के लिए कूलर का उपयोग प्रतिबंधित, खोलकर रख दें वरना लगेगा जुर्माना


 
डिजिटल डेस्क जबलपुर। डेंगू का प्रकोप लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। इसका सबसे मुख्य कारण घरों, दफ्तरों और अन्य स्थानों पर लगे कूलरों को माना जा रहा है। कूलर बंद होने के कारण उनमें पानी रह जाता है जिसमें मच्छरों के लार्वा पैदा होते हैं और यही मच्छर डेंगू फैलाते हैं। यही कारण है कि कलेक्टर के आदेश पर निगमायुक्त ने एक माह के लिए कूलरों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यदि किसी घर में कूलर लगा पाया गया तो मकान मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। निगमायुक्त के निर्देश हैं कि कूलर को बंद कर अलग रखे दें और इस बात का ध्यान रखें कि उनमें पानी न हो। कार्यालयों में भी लगातार निरीक्षण करके इस बात की जानकारी ली जाएगी।
निगमायुक्त संदीप जीआर ने बताया कि निगम का स्वास्थ्य अमला और मलेरिया विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में डेंगू के अधिकांश मामले मिल रहे हैं, वहाँ इस बात की जानकारी मिली है कि लार्वा मुख्य रूप से कूलर में पैदा हो रहे हैं। यही कारण है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों से आग्रह किया गया है कि एक माह तक कूलरों का उपयोग न करें। कूलरों को अलग कर साफ-सफाई करके रख लें, जिससे की लार्वा उत्पन्न नहीं होगा और संक्रामक बीमारियों का फैलाव भी रुक सकेगा।

रांझी और गढ़ा का हुआ निरीक्षण-
निगमायुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य अमले के साथ अपर आयुक्त महेश कोरी, परमेश जलोटे, स्वास्थ्य अधिकारी भूपेन्द्र सिंह, जिला मलेरिया प्रभारी डॉ. राकेश पहारिया और मुख्य स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा घर-घर निरीक्षण किया गया और डेंगू, चिकनगुनिया तथा मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु समझाइश दी गई। टीम के सदस्यों ने रांझी, गढ़ा संभाग के वार्डों के अलावा अन्य क्षेत्रों का भी भ्रमण किया।

 

Created On :   13 Sept 2021 10:34 PM IST

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