सरकारी नौकरी में भर्ती पर लगी पाबंदियों में ढील, 15 अगस्त 2023 तक रहेगी छूट 

Restrictions on recruitment in government jobs will be relaxed till August 15
सरकारी नौकरी में भर्ती पर लगी पाबंदियों में ढील, 15 अगस्त 2023 तक रहेगी छूट 
फैसला सरकारी नौकरी में भर्ती पर लगी पाबंदियों में ढील, 15 अगस्त 2023 तक रहेगी छूट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की शिंदे-फडणवीस सरकार ने शासन के विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती पर लगी पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है। राज्य सरकार का आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में लगभग 75 हजार सरलसेवा कोटे के पदों को भरने का इरादा है। सोमवार को राज्य के वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार जिन विभागों का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न मंजूर हो गया है ऐसे विभागों के कार्यालयों में सरलसेवा कोटे के रिक्त पदों को 100 प्रतिशत भरने की छूट दी गई है। जिन विभागों का संशोधित स्टाफिंग पैटर्न अभी तक मंजूर नहीं हुआ है ऐसे विभागों के कार्यालयों में समूह- ए, समूह- बी, समूह- सी (वाहन चालक व समूह-डी संवर्ग के पदों को छोड़कर) के सरलसेवा कोटे के रिक्त पदों में से 80 प्रतिशत सीमा तक बहाली की जा सकेगी। सरकार का पद भर्ती में शिथिलता का आदेश केवल आजादी के अमृत महोत्सव में पदभर्ती के लिए यानी 15 अगस्त 2023 तक लागू रहेगा। उसके बाद भरती प्रक्रिया सरकार के 30 सितंबर 2022 के शासनादेश के अनुसार होगी। 30 सितंबर 2022 के शासनादेश में मंजूर संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के तहत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के दायरे में आने वाले रिक्त पदों को 100 प्रतिशत भरने और अन्य संवर्ग के पदों पर 50 प्रतिशत बहाली की छूट है। 
 

Created On :   31 Oct 2022 9:26 PM IST

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