जबलपुर: धार्मिक त्यौहारों पर नहीं हो सकेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
जबलपुर: धार्मिक त्यौहारों पर नहीं हो सकेंगे सार्वजनिक कार्यक्रम जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण से नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आने वाले सभी धर्मों के त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि धार्मिक त्यौहारों एवं उत्सवों के दौरान जुलूस शोभायात्रा एवं रैली भी नहीं निकाली जा सकेगी। इसी के साथ सार्वजनिक स्थलों पर मूर्ति, झांकी एवं ताजिए स्थापित नहीं किये जा सकेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु धार्मिक एवं उपासना स्थलों पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। सभी धार्मिक स्थानों एवं उपासना स्थलों पर मास्क लगाना और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा। आदेश में स्वतंत्रता दिवस पर निजी तौर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में भी एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क लगाने के मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह दो माह तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सभी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

Created On :   11 Aug 2020 1:09 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story