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सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों ने दायर की याचिका
फ्लाई ओवर के लिए नगर निगम बिना मुआवजा दिए कर रहा निजी जमीनों का अधिग्रहण
डिजिटल डेस्क जबलपुर । सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों ने मप्र हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मदन महल से दमोहनाका के बीच बन रहे फ्लाई ओवर और सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम द्वारा बिना मुआवजा दिए निजी जमीन अधिग्रहित किए जाने को चुनौती दी है। याचिका पर हाईकोर्ट में गुरुवार 29 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। राइट टाउन निवासी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस पीपी नावलेकर और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एसएस झा और अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नगर निगम जबलपुर द्वारा मदन महल से दमोहनाका के बीच बन रहे फ्लाई ओवर और सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी जमीन का अधिग्रहण बिना मुआवजा दिए किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि नगर निगम द्वारा मुआवजा देने से बचने के लिए जमीन की लीज का क्षेत्र कम किया जा रहा है। अधिवक्ता अंशुमन सिंह ने बताया कि मास्टर प्लान के अनुसार सड़क की चौड़ाई 80 फीट है। वर्तमान में मौजूदा सड़क 80 फीट की है। नगर निगम द्वारा मास्टर प्लान के विपरीत जाकर सड़क को 80 फीट से ज्यादा चौड़ा किया जा रहा है।
Created On :   29 July 2021 2:19 PM IST