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एसआई को समयमान वेतनमान और वसूली गई राशि वापस करो- हाईकोर्ट का निर्णय, वसूली का आदेश निरस्त
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकलपीठ ने पुलिस विभाग की रेडियो शाखा में पदस्थ एसआई को समयमान वेतनमान और वसूली गई राशि वापस करने का आदेश दिया है। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद एसआई के खिलाफ जारी किया गया वसूली का आदेश भी निरस्त कर दिया है। पुलिस विभाग की रेडियो शाखा में एसआई के पद पर कार्यरत भोपाल निवासी भानुप्रसाद बैरागी को राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2006 से समयमान वेतनमान दिया था। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से 5 मई 2020 को आदेश जारी किया गया कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति का लाभ मिल गया, इसलिए याचिकाकर्ता समयमान वेतनमान पाने का पात्र नहीं है। सरकार ने समयमान वेतनमान वापस लेते हुए याचिकाकर्ता से 2 लाख 92 हजार 814 रुपए वसूल लिए। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।
20 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी कर्मियों को समयमान वेतनमान की पात्रता-याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन पांडे ने तर्क दिया कि राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2009 को जारी परिपत्र के अनुसार 20 साल की सेवा पूरी करने वाले हर कर्मचारी को समयमान वेतनमान की पात्रता है। इस परिपत्र के अनुसार याचिकाकर्ता 20 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है, इसलिए उसे समयमान वेतनमान की पात्रता है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने एसआई के पक्ष में निर्णय सुनाया।
Created On :   26 March 2021 3:05 PM IST