आगामी विधानसभा चुनाव में ही मिल सकेगा मतदान का अधिकार

Right to vote will be available in the upcoming assembly elections only
आगामी विधानसभा चुनाव में ही मिल सकेगा मतदान का अधिकार
आगामी विधानसभा चुनाव में ही मिल सकेगा मतदान का अधिकार

डिजिटल डेस्क जबलपुर । बीएलओ के पास पहुँचकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और कटवाने की एक महीने तक चली प्रक्रिया में कई मतदाताओं के वार्ड बदल गए और कई नाम भी जुड़ गए लेकिन जो नए नाम जोड़े गए हैं, उन्हें नगर निगम चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। इस बार मतदाता सूची में 25 हजार नाम जोडऩे का टारगेट था, जिसमें से 21 हजार से ज्यादा नाम जुड़ गए हैं। जो भी नाम जोड़े गए हैं, उन्हें अब विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में ही वोट डालने मिलेगा। इसी तरह जिन लोगों के वार्ड बदलने या सुधार का काम वोटर आईडी में हुआ है, अगर वह 28 सितम्बर को जारी अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के पहले हो गया है, तब तो उन्हें उस क्षेत्र या वार्ड में वोटिंग करने मिलेगी नहीं तो इससे पहले उन्होंने जहाँ मतदान किया था उनका नाम वहीं रहेगा। 
जिन लोगों ने पहले फार्म भरे या सुधार करने आवेदन किया है, वे भी अपने वोटर आईडी कार्ड या फिर अपना नाम मतदाता सूची में ढूँढ़ रहे हैं। न तो उन्हें बीएलओ सही जानकारी दे रहे हैं और न ही अधिकारी। 
वार्डों के आरक्षण के बाद लोग हो रहे परेशान
नगर निगम चुनाव में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लोगों ने चुनाव लडऩे के हिसाब से अपना वार्ड बदल लिया है, तो वे अपने कुछ मतदाताओं का भी वार्ड बदलवाने उनके पता व निवास स्थान में सुधार करवा रहे थे। 
इनका कहना है
नगर निगम और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। अभी जो मतदाता सूची में नाम जोडऩे और सुधार का काम किया जा रहा है, वह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए है। इसलिए जो भी नाम या पता में सुधार हो रहा है उसका लाभ निगम चुनाव में नहीं मिलेगा। 
- शाहिद खान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी  
 

Created On :   25 Dec 2020 9:52 AM GMT

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