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नगर निगम के उमरिया पम्प हाउस में चोरी, केबल काटकर ले गए चोर

डिजिटल डेस्क जबलपुर। नगर निगम के उमरिया पम्प हाउस में बीती रात चोरों ने धावा बोला और लाखों रुपयों की केबलें काटकर ले गए। कई केबलों को उन्होंने काट दिया और ले नहीं जा पाए। हालाँकि कटने से केबलें अब खराब हो गई हैं। निगम के चौकीदार पूरी रात पम्प हाउस में रहते हैं, लेकिन उन्हें इस कार्य की भनक तक नहीं लग पाई। हालाँकि अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस घटना से पम्प बंद पड़ गया है, चूँकि परियट पूरा भरा हुआ है, इसलिए उसी का पानी इस समय लिया जा रहा है जिससे उमरिया पम्प की जरूरत तो नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति के लिए उसे हमेशा तैयार रखा जाता है पर अब जब तक केबलें नहीं डल जातीं तब तक तो पम्प बंद ही रहेगा।
केबलें भी हैवी हैं
नगर निगम के कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि खमरिया के आगे बरगी बाँध की नहर के किनारे बनाए गए उमरिया पम्प हाउस में बीती रात चोरों ने सभी 10 केबलों को काट दिया। इनमें से कई केबलें तो वे अपने साथ ले गए, जबकि कुछ को नहीं ले जा पाए। आपने बताया कि यहाँ सभी अधिक पॉवर वाले पम्प लगाए गए हैं, इसलिए उनकी केबलें भी हैवी हैं। इस मामले की शिकायत निगम के सहायक यंत्री एसके असाठी द्वारा थाने में की गई है। पुलिस पम्प हाउस के चौकीदारों और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही उस क्षेत्र के आवारा तत्वों पर भी नजर रखी जा रही है। कुछ संदेहियों को हिरासत में भी िलया गया है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।