प्रदेश के 710 सरकारी कार्यालयों में नहीं हो रहा आरटीआई का पालन

RTI is not being followed in 710 government offices of the state
प्रदेश के 710 सरकारी कार्यालयों में नहीं हो रहा आरटीआई का पालन
हाईकोर्ट में लॉ स्टूडेंट ने दायर की याचिका, राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग से माँगा गया जवाब प्रदेश के 710 सरकारी कार्यालयों में नहीं हो रहा आरटीआई का पालन

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि प्रदेश के 710 सरकारी कार्यालयों में आरटीआई का पालन नहीं हो रहा है। मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार और राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। यह जनहित याचिका लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं बेदी नगर जबलपुर निवासी विशाल बघेल की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाले 53 विभाग सहित कुल 710 सरकारी कार्यालय, सूचना अधिकार अधिनियम 2005  की धारा 4(1) बी के अंतर्गत 17 बिंदु के मैन्युअल की जानकारी तैयार कर अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। राज्य शासन से जिला स्तर तक के सरकारी कार्यालयों की कुल 710 वेबसाइटों पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सिर्फ 17 प्रतिशत मैन्युअल ही प्रदर्शित हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दीपक तिवारी ने तर्क दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी नीति एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा वर्ष 2018 में जारी की गई अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार के 53 विभागों में से सिर्फ 20 विभाग मैन्युअल तैयार कर प्रदर्शित कर रहे हैं। आरटीआई अधिनियम लागू होने के 15 साल बाद भी इसका पालन नहीं हो पाया है। याचिका में अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार को निर्देश देकर आरटीआई अधिनियम का पालन सुनिश्चित कराया जाए। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों से जवाब-तलब किया है। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर राव और सूचना आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा उपस्थित हुए।

Created On :   2 Oct 2021 3:22 PM IST

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