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सुपर फास्ट में रेप की अफवाह से हंगामा, 2 घंटे बाद सामने आई हकीकत

डिजिटल डेस्क सतना। रीवा-आनंद विहार सुपरफास्ट में शुक्रवार को यहां यात्रियों के बीच उस वक्त हालात हंगामाई हो गए जब एस-4 कोच से अस्त-व्यस्त कपड़ों के साथ स्टेशन में उतरी 40 वर्षीया एक महिला ने स्वयं के साथ रेप किए जाने के आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। महिला जोर-जोर से चिल्ला रही थी कि इस कोच में न जाना इसमें मेरे साथ बलात्कार हुआ है।
ठीक नहीं था मानसिक संतुलन
कोच में मौजूद यात्रियों ने ट्रेन के रीवा पहुंचने पर जीआरपी को मामले की सूचना दी। महिला को जीआरपी थाने ले जाया गया। थाना प्रभारी फूलकुमारी किरकिट्टा ने महिला से तकरीबन 2 घंटे तक पूछताछ की अंतत: ये सच सामने आया कि महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है,और एस-4 में दुष्कर्म का आरोप कपोल कल्पित था। महिला उत्तर प्रदेश के भदोही की रहने वाली है।
इसी गाड़ी में बेसुध मिला युवक
रीवा -आनंदविहार सुपर फास्ट में शुक्रवार को एक बार फिर से हड़कंप उस वक्त मच गया जब गाड़ी के एस-4 कोच में ही एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। ट्रेन से उतार कर उसे पानी डालकर होश में लाया गया। इससे पहले कि जीआरपी पूछताछ के साथ लिखा पढ़ी कर पाती । युवक रहस्यमयी अंदाज में मौके से गायब हो गया। माना जा रहा है कि युवक को किसी ने खाने के साथ नशीला पदार्थ दे दिया था।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।