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सचिन वाझे को हाऊस अरेस्ट की मांग खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार मिलने व कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को घर में नजर बंद (हाउस अरेस्ट) करने की मांग से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया है। वाझे ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उसे हृदय की सर्जरी से ठीक होने के लिए तीन महीने तक के लिए घर में नजर बंद किया जाए। ताकि उसकी सेहत में सुधार हो सके। कोर्ट की अनुमति के बाद निजी अस्पताल में 13 सितंबर 2021 को वाझे की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एटी वानखेडे ने कहा कि वाझे जेल में बने अस्पताल के विशेष वार्ड में रह सकते हैं। इसके साथ ही जरुरत पड़ने पर चेकअप के लिए वाझे को जेजे अस्पताल में ले जाया जाए। न्यायाधीश ने वाझे को घर से भोजन मंगाने की भी छूट दी है।
सुनवाई के दौरान एनआईए ने वाझे के आवेदन का विरोध किया था। इसके साथ ही कहा था कि यदि वाझे को घर में नजर बंद किया गया तो वह फरार हो सकता है। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही वाझे जेल में है। वाझे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 286,465, 473,506 व 120 बी के अलावा अवैध गतिविधि प्रतिबंधक कानून की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
Created On :   29 Sept 2021 7:17 PM IST