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बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को मिली जमानत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मनीलांड्रिंग मामले में आरोपी बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को जमानत प्रदान की है। वाझे को भले ही कोर्ट से जमानत मिल गई है लेकिन वे जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि वाझे उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर कार में हथियार बरामदगी और 100 करोड़ वसूली मामले में भी आरोपी हैं। एंटिलिया मामले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने वाझे के खिलाफ मामला दर्ज किया है।जबकि 100 करोड़ वसूली प्रकरण में सीबीआई ने मामला दर्ज किया है। वाझे को अब तक इन दोनों मामले में जमानत नहीं मिली है। न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने वाझे को जमानत देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने आरोपी वाझे को मनीलांडरिंग मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया है। उसने अब तक जांच में सहयोग भी किया है। इसलिए उसे जमानत दी जाती है। इस मामले में वाझे व आरोपी पूर्व गृहमंत्री देशमुख की एक जैसी भूमिका है। देशमुख को इस मामले में बांबे हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। हालांकि ईडी ने वाझे की जमानत का विरोध किया। लेकिन न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि यदि मामले की जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो उसे जमानत प्रदान की जाए। न्यायाधीश ने कहा कि ईडी ने खुद वाझे को इस मामले में सरकारी गवाह बनाने को लेकर सहमति दी है। इन तमाम पहलूओं के मद्देनजर आरोपी को जमानत प्रदान की जाती है।
Created On :   18 Nov 2022 10:06 PM IST