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हाईकोर्ट ने कहा- स्कूली बच्चों की सुरक्षा जरूरी, ऑटोरिक्शा के परिवहन पर रोक
डिजिटल डेस्क, मुंबई। स्कूली बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है इसलिए ऐसे किसी भी वाहन को स्कूली बच्चों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन न करते हो। बांबे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पेरेंट्स टीचर्स ऐसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिका में दावा किया गया है कि स्कूली बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वाहन मोटर वेहिकल कानून से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति रियाज छागला की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी। इस दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि आटोरिक्शा के अलावा मोटर वैन भी स्कूली वाहन के रुप में चलाई जा रही है। जिसमें मोटर वेहिकल कानून के तहत तय किए गए सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे वैन भी स्कूली वाहन के रुप में नहीं चल सकते।
इस पर खंडपीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से ऑटोरिक्शा को स्कूली बच्चों को ले जाने व लाने के लिए परमिट नहीं दिया जाएगा। इसलिए अब आटोरिक्शा से स्कूली बच्चों के परिवहन में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ता को इस पर कोई आशंका है तो हम महाधिवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। क्योंकि बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। खंडपीठ ने कहा कि मोटरवैन के मुद्दे को बाद में देखा जाएगा। पहले यह आश्वस्त किया जाएगा कि आटोरिक्शा से बच्चो को ले जाने व लाने से रोक जाए।
Created On :   22 Nov 2019 6:09 PM IST