सलील देशमुख को मिली जमानत, पिता के साथ मनी लांड्रिंग मामले में है आरोपी 

Salil Deshmukh gets bail, accused in money laundering case along with father
सलील देशमुख को मिली जमानत, पिता के साथ मनी लांड्रिंग मामले में है आरोपी 
विशेष अदालत सलील देशमुख को मिली जमानत, पिता के साथ मनी लांड्रिंग मामले में है आरोपी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने मंगलवार को मनी लांडरिंग से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के बड़े बेटे सलील को जमानत प्रदान कर दी है। सलील मंगलवार को कोर्ट में हाजिर होकर अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्मय से कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया। सलील भी मनीलांड्रिंंग से जुड़े मामले में आरोपी हैं। फरवरी 2022 में विशेष अदालत ने सलील को कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए समन जारी किया था। यह समन मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद जारी किया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान सलील ने अदालत में उपस्थित होने के लिए समय की मांग की थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सलील को समय प्रदान कर दिया था। इसके तहत सलील कोर्ट में हाजिर हुए। सलील की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिकेत निकम की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए सलील को तीन लाख रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत प्रदान कर दी। शर्तों के तहत सलील को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। कोर्ट ने आरोपी के देश छोड़कर जाने पर भी रोक लगाई है और सबूतों के साथ छेड़छाड न करने व जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। 

जमानत आवेदन में सलील ने दावा किया था कि उन पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। सलील के मुताबिक वे किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं हैं। ईडी ने अनावश्यक रुप से इस मामले के दायरे को बढाया है। आवेदन में सलील ने कहा था कि ईडी ने अब तक उन्हें इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया है। मैंने पूरे मामले की जांच के दौरान सहयोग किया है। हालांकि सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने सलील की जमानत का विरोध किया। ईडी के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने सलील को दो बार समन जारी किया था लेकिन वे एक बार भी हाजिर नहीं हुए। इसके साथ ही अदालत की ओर से सलील को इस साल फरवरी में समन जारी किया गया था लेकिन वे नवंबर में हाजिर हुए है। आरोपी (सलील) के मन में कोर्ट व जांच एजेंसी को लेकर कोई सम्मान नहीं है। इसलिए आरोपी को जमानत न दी जाए। इस तरह न्यायाधीश ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत प्रदान कर दी। गौरतलब है कि पिछले दिनों बांबे हाईकोर्ट ने भी मनीलांडरिंग मामले में अनिल देशमुख को जमानत प्रदान की थी किंतु वे भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अभी भी जेल में हैं। 

 

Created On :   1 Nov 2022 8:50 PM IST

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