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मैहर मंदिर की अनियमित्ताओं पर हाजिर हों सतना कलेक्टर
![Satna collector should attend the irregularities of Maihar temple Satna collector should attend the irregularities of Maihar temple](https://d35y6w71vgvcg1.cloudfront.net/media/2019/12/satna-collector-should-attend-the-irregularities-of-maihar-temple_730X365.jpeg)
डिजिटल डेस्क जबलपुर। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी कलेक्टर द्वारा आर्थिक अनियमित्ताएं करने वाले मैहर मंदिर के प्रधान पूजारी के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने को लेकर दायर अवमानना मामल को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया। जस्टिस संजय यादव व जस्टिस आरके श्रीवास्तव की युगलपीठ ने सुनवाई दौरान पाया कि कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी परिपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गयी है। युगलपीठ ने कलेक्टर सतना को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
अवमानना का यह मामला हरिचरण सिंह बघेल तथा विनोद कुमार श्रीवास्तव की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मैहर देवी मंदिर में मुख्य पुजारी व उनके कथित शिष्यों द्वारा आर्थिक अनियत्तिाएं की जा रही है। आरोप यह भी है कि श्रृध्दालुओं को हाथ से चढ़ौतरी की दान राशि सहित जेवरात छीन लिये जाते है। उन्हे दान पैटी में डालने के बदले मूर्ति पर चढ़ा देते है। इसके बाद दान राशि तथा जेवरात को आपस में बांट लिया जाता है। इस मामले पर पूर्व में जनहित याचिका दायर की गई जिस पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश जारी किये थे।
एसडीएम की जांच में आरोप सही पाये गये, लेकिन कार्यवाही नहीं होने के कारण पुन: न्यायालय की शरण ली गयी थी। न्यायालय ने याचिका का निराकरण करते हुए अक्टूबर 2017 में आदेश पारित किया था कि कलेक्टर अनावेदक को रखने का अवसर प्रदान करते हुए जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करे। लगभग साल का समय गुजर जाने के बावजूद भी कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की। जिसके कारण अवमानना याचिका सितम्बर 2018 में दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी परिपालन रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश नहीं की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की।
Created On :   1 Dec 2019 12:32 PM GMT