सतना कलेक्टर राज्य सूचना , आयोग के कोर्ट रुम में तलब

Satna Collector State Information summoned in the court room of the Commission
सतना कलेक्टर राज्य सूचना , आयोग के कोर्ट रुम में तलब
सतना सतना कलेक्टर राज्य सूचना , आयोग के कोर्ट रुम में तलब

डिजिटल डेस्क, सतना। राज्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद भी एक आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि आचार्य को सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत २ हजार रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं कराने और तय समय पर इस आशय का पालन प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत करने पर आयुक्त राहुल सिंह ने सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को ११ मार्च को भोपाल स्थित कोर्ट रुम में तलब किया है। आयुक्त ने   अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस देते हुए स्पष्टीकरण दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। 
खाद्य अधिकारी की भी पेशी:---
इसी मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने ११ फरवरी को जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी केके सिंह को भी कोर्ट रुम में मय दस्तावेजों के साथ बुलाया है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह जावक रजिस्टर की प्रति और आयोग को पालन प्रतिवेदन की प्रति डाक से भेजे जाने के साक्ष्य के साथ हाजिर हों। उन्हें यह अंतिम मौका दिया गया है। उल्लेखनीय है, राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि आचार्य को २ हजार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान १४ फरवरी तक करते हुए कलेक्टर और जिला खाद्य अधिकारी केेके सिंह से पालन प्रतिवेदन मांगा था।

Created On :   26 Feb 2022 1:28 PM GMT

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