भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी नवलखा को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भर्ती कराने के दिए आदेश

SC orders to be immediately admitted to the hospital for treatment
भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी नवलखा को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भर्ती कराने के दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी नवलखा को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भर्ती कराने के दिए आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी गौतम नवलखा की घर में नजरबंद रखने और तलोजा जेल से स्थानांतरित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज के लिए तुरंत भर्ती कराने के आदेश दिए है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि नवलखा एक विचाराधीन कैदी है। उनका भी स्वास्थ्य का अधिकार है। इसलिए तलोजा जेल के सुपरिटेंडेंट को आदेश देते हैं कि वो नवलखा को उनकी पसंद के जसलोक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाएं। पीठ ने अस्पताल नियमों के तहत नवलखा के पार्टनर सबाह हुसैन और उनकी बहन मृदुला कोठारी को उन्हें अस्पताल में मिलने की अनुमति दी है।

एनआईए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नवलखा के हाउस अरेस्ट का विरोध करते हुए कहा कि वो मामले के इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मिटाना चाहते हैं। नवलखा की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नवलखा मुंबई में अपनी बहन के घर रहते हैं तो इसमें देश की सुरक्षा को क्या खतरा है? उनको बीमारी है और कोलोनोस्कोपी के लिए तीन दिन के उपवास की जरूरत है। उनको जब गिरफ्तार किया गया तब भी वो हाउस अरेस्ट थे। इसके बाद पीठ ने कहा कि हम अभी हाउस अरेस्ट के मुद्दे पर विचार नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी।  

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनआईए और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान कहा गया था कि नवलखा की उम्र 70 साल है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पहले भी उनको घर में नजरबंद रखा गया था। उनको जेल में रखना सही नहीं है। 
 

Created On :   29 Sept 2022 8:16 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story