पावर ग्रिड कंपनी को एसडीएम का अल्टीमेटम, जमा कराओ 11.15 करोड़

SDM Ultimatum to Power Grid Company for deposit 11.15 crore
पावर ग्रिड कंपनी को एसडीएम का अल्टीमेटम, जमा कराओ 11.15 करोड़
पावर ग्रिड कंपनी को एसडीएम का अल्टीमेटम, जमा कराओ 11.15 करोड़

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। बिजली के ट्रांसमिशन करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड पर एसडीएम जबलपुर ने करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। एसडीएम नमाशिवाय अरजिरया की कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत तीन अलग-अलग प्रकरणों में 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अर्थदण्ड लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, पनागर तहसील के अंतर्गत तीन अलग-अलग गांवों में पावर ग्रिड कंपनी द्वारा कृषि भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है। मामले में जब राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश की तो पता चला कि तीनों ही गांवों की भूमि पर वर्ष 1989 से पावर ग्रिड कंपनी द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इन सब को देखते हुए एसडीएम ने सभी भूमि की वास्तविक गाईडलाईन, भू-राजस्व एवं पंचायत उपकर प्रतिवर्ष लगाते हुए प्रमीयम व अर्थदण्ड के साथ तीनों प्रकरणों में कुल 11 करोड़ 15 लाख 86 हजार 764 रुपए की रशि वसूलने के अादेश जारी किए हैं। एसडीएम ने इस राशि को 28 नवम्बर यानि आज के दिन तक शासकीय कोष में जमा कराते हुए चालन कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि एसडीएम के यह आदेश उप महाप्रबंधक (उपकेन्द्र), पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जारी किया है।

  • पहला प्रकरण पनागर तहसील के अंतर्गत ग्राम रैगवां का है। यहां कंपनी द्वारा लगभग 51.54 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। एसडीएम ने 80 लाख रुपए की गाईडलाईन के साथ भू-राजस्व वर्ष 80-90 से प्रतिवर्ष करीब साढ़े 16 लाख रुपए, लगभग सवा 8 लाख एक मुश्त प्रीमियम, वर्ष 80-90 से प्रतिवर्ष सवा 8 लाख रुपए पंचायत उपकर लगाते हुए कुल 8 करोड़ 41 लाख 13 हजार 280 रुपए वसूलने के निर्देश दिए हैं। 
  • इसी प्रकार संस्थान द्वारा पनागर तहसील के तहत ग्राम नंदना में दो अलग-अलग खसरे के अंतर्गत 0.36 एवं 0.39 हेक्टेयर कृषि भूमि का पुर्ननिर्धारण नहीं कराने पर कुल 7 लाख 65 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है। इसमें गाईडलाईन की राशि 50 लाख के साथ ही पंचायत उपकर प्रतिवर्ष 75 हजार रुपए, भू-राजस्व प्रतिवर्ष 15 हजार रुपए एवं 75 हजार रुपए अर्थदण्ड के साथ राशि वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
  • पावर ग्रिड कंपनी पर ग्राम सूखा में दो अलग-अलग खसरे के अंतर्गत 0.78 एवं 19.35 हेक्टेय कृषि भूमि पर बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जाना पाया गया। जिसपर एसडीएम ने 62 लाख रुपए की गाईडलाईन के साथ ही भू-राजस्व करीब पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष, करीब ढाई लाख रुपए प्रतिवर्ष पंचायत उपकर एवं करीब 30 लाख रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए कुल 2 करोड़, 67 लाख, 8 हजार 484 रुपए वसूने के निर्देश दिए हैं। 

Created On :   27 Nov 2017 11:05 PM IST

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