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रिश्वत लेने के मामले में PHE के SDO को चार साल की सजा, मांगे थे 20 हजार रुपए
डिजिटल डेस्क, कटनी। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कटनी श्रीमती कविता वर्मा ने ठेकेदार से रिश्वत लेने के आरोपी पीएचई के एसडीओ जगदीश प्रसाद साहू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं धारा 13(2) के तहत क्रमश: चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा दण्डित करने का आदेश पारित किया है। मामले में विशेष लोक अभियोजक लोकायुक्त अभिषेक मेहरोत्रा द्वारा शासन की ओर से पैरवी कर लिखित तथा मौखिक तर्क प्रस्तुत किए।
क्या था मामला
मामला यह है कि 09/12/2013 को शिकायतकर्ता सुनील दुबे ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर शिकायत की थी वह (सी क्लॉस) ठेकेदार है। पीएचई विभाग कटनी के अंतर्गत उसने चैकडेम एवं पाईप लाइन कौड़िया विकास खण्ड कटनी का कार्य किया था, जिसके बिल भुगतान की एमबी बुक में हस्ताक्षर करने के बदले एसडीओ जगदीश प्रसाद साहू उससे 23 हजार रुपए की मांग कर रहा है। वह उन्हें रिश्वत नहीं देना चाहता है बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है।
शिकायत पर पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त ट्रेप दल निरीक्षक राजीव गुप्ता द्वारा 12/12/2013 को अभियुक्त जगदीश प्रसाद साहू एसडीओ को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग कटनी से गिरफ्तार किया गया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत उक्त मामले का अभियोगपत्र विशेष न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचरण में एसडीओ जगदीश प्रसाद साहू को प्रार्थी सुनील दुबे से रिश्वत की मांग करने एवं 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए चार-चार साल के कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर जेल भेज दिया गया है।
गौरतलब है कि उक्त एसडीओ द्वारा अन्य ठेकेदारों को भी परेशान किया जाता रहा है, किंतु विभाग में काम करने की मजबूरी के कारण किसी ने भी इसके पहले शिकायत नहीं की थी। एसडीओ के ट्रेप होते ही उसके पुराने प्रकरण भी सामने आने लगे हैं।
Created On :   31 Aug 2018 5:23 PM IST