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जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर गुमशुदा महिला और बच्चों की तलाश की जाए
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि रीवा से गुमशुदा महिला और दो बच्चों को जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर तलाश किया जाए। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने महिला और बच्चों को 24 अगस्त को कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।रीवा निवासी राजन द्विवेदी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह सेना में कार्यरत है। वह वर्तमान में लेह में कार्यरत है। उसकी पत्नी और दो बच्चे कुछ दिनों से लापता हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि श्रीनगर में टूरिस्ट एजेंट के रूप में काम करने वाले अशरफ खान और मोहम्मद यूनुस ने उसकी पत्नी और बच्चों को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा है। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने एकलपीठ को बताया कि सीएसपी रीवा की अगुवाई में पुलिस की एक टीम श्रीनगर भेजी गई थी। पुलिस ने संदेही मोहम्मद यूनुस से पूछताछ की। यूनुस ने बताया था कि महिला ने श्रीनगर की एक कोर्ट में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस महिला को नहीं खोज पाई।
यूनुस ने गलत पता बताया था, इसकी वजह से पुलिस को खाली हाथ वापस आना पड़ा। एकलपीठ ने कहा कि जब यूनुस को घरेलू हिंसा मामले की जानकारी है, तो उसे महिला और बच्चों की लोकेशन के बारे में जरूर पता होगा। एकलपीठ ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के सहयोग से महिला और बच्चों की तलाश कर 24 अगस्त तक कोर्ट के समक्ष पेश करें।
Created On :   30 July 2021 2:44 PM IST