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दो लड़कियों को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले युवक की दूसरी बार जमानत खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने दो लड़कियों को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आदेगाँव लखनादौन निवासी दुर्गेश पटेल की दूसरी बार जमानत खारिज कर दी है। जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मामले की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है, इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अभियोजन के अनुसार आदेगाँव लखनादौन में 9 और 10 अगस्त 2020 की रात एक 18 वर्षीय और एक 16 वर्षीय लड़की गायब हो गई। दूसरे दिन 10 अगस्त को दोनों लड़कियों की लाश रहली गाँव के एक कुएँ में मिली। पुलिस जाँच में पाया गया कि गाँव का ही दुर्गेश पटेल दोनों लड़कियों को शादी के लिए परेशान कर रहा था। उसने मोबाइल पर मैसेज भेजकर धमकी दी थी कि वह उनका अपहरण कर लेगा। यह खबर पूरे गाँव में फैल गई। बदनामी की वजह से दोनों लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले में 13 अगस्त 2020 को आरोपी को धारा 305, 306 और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। राज्य सरकार की ओर से पैनल लॉयर गोपाल जायसवाल ने तर्क दिया कि 22 अक्टूबर 2020 को आरोपी की जमानत याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जा चुकी है। मामले की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने आरोपी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।
Created On :   30 Dec 2020 1:44 PM IST