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नवलखा - तेलतुंबड़े की जमानत और कोर्ट में हाजिर रहने के आवेदन पर फैसला सुरक्षित
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा व आनंद तेलतुंबडे को जमानत आवेदन व उनकी कोर्ट में उपस्थिति को लेकर दायर किए गए आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। नवलखा व तेलतुंबडे की कोर्ट में उपस्थिति को लेकर अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को कोर्ट में आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक के सामने इस आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान नवलखा की ओर से पैरवी कर रहे वकील युग चौधरी ने कहा कि आखिर अभियोजन पक्ष मेरे मुवक्किल की कोर्ट में उपस्थिति क्यों चाहता है यह समझ से परे है। यही नहीं उन्होंने कहा कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनके मुवक्किल का कोई संबंध नहीं है। इस मामले में मेरे मुवक्किल पर लगाए गए आरोप निराधार है। जबकि सरकारी वकील तेलतुंबडे व नवलखा को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए इन दोनों आरोपियों की कोर्ट में उपस्थिति जरुरी है। ताकी इनके आवेदन पर फैसला आने के बाद आरोपियो के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। बुधवार को मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
Created On :   18 Dec 2019 7:34 PM IST