परिवहन आयुक्त देखें... निजी बस ऑपरेटर तयशुदा किराए से ज्यादा वसूली न कर पाएँ

See Transport Commissioner… Private bus operators may not be able to recover more than the fixed fares.
परिवहन आयुक्त देखें... निजी बस ऑपरेटर तयशुदा किराए से ज्यादा वसूली न कर पाएँ
परिवहन आयुक्त देखें... निजी बस ऑपरेटर तयशुदा किराए से ज्यादा वसूली न कर पाएँ

याचिकाकर्ता को परिवहन आयुक्त से मनमाना किराया वसूली की शिकायत करने के निर्देश, 90 दिन में करो शिकायत निराकृत
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे व्यवस्था बनाकर सख्त कदम उठाएँ, ताकि  निजी बस ऑपरेटर यात्रियों से 28 मई 2018 की अधिसूचना से अधिक किराया वसूल नहीं कर पाएँ। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने  याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वह परिवहन आयुक्त से निजी बसों में मनमाना किराया वसूली के खिलाफ शिकायत करे। परिवहन आयुक्त 90 दिन में शिकायत का निराकरण करेंगे। डिवीजन बैंच ने इस निर्देश के साथ निजी बसों में मनमाना किराया वसूली के खिलाफ दायर याचिका का निराकरण कर दिया है। अंजली कॉम्पलेक्स गढ़ा जबलपुर निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर सीताराम यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि निजी बसों में एक रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय किया गया है। इस संबंध में 28 मई 2018 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बावजूद  प्रदेश भर में निजी बस ऑपरेटर खुलेआम मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। किसी भी बस या बस स्टॉप पर किराया सूची नहीं लगाई गई है। याचिका में बताया गया कि 40 किलोमीटर तक का किराया 70 से 80 रुपए और 100 किलोमीटर तक का किराया 150 से 175 रुपए वसूला जा रहा है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने तर्क दिया कि बस और बस स्टॉप पर किराया सूची नहीं लगाए जाने से बस ऑपरेटरों को मनमाना किराया वसूली के लिए खुली छूट मिली हुई है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।   
 

Created On :   18 March 2021 5:57 PM IST

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