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सुरक्षा में नवयुगल को भेजो मुम्बई - दंपत्ति की याचिका पर हाईकोर्ट का जबलपुर एसपी को सशर्त निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।अपनी मर्जी से अंतरजातीय विवाह करने वाले एक नवयुगल को हाईकोर्ट ने सुरक्षा के साये में मुम्बई भेजने के सशर्त निर्देश जबलपुर के पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। नवयुगल द्वारा सुरक्षा को लेकर दायर याचिका का निराकरण करते हुए जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने यह व्यवस्था दी। नवयुगल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि युवती मुम्बई की रहने वाली है और युवक जबलपुर का। बालिग होने के कारण उन्होंने अंतरजातीय विवाह विगत 10 अक्टूबर को किया, जिसका 11 अक्टूबर रजिस्ट्रेशन भी हुआ। चूंकि युवती के पिता दूसरे समुदाय से संबंधित हैं और वे काफी रसूखदार हैं, इसलिए उन्होंने एक शिकायत खार पुलिस थाने में दर्ज कराई। अब मुम्बई पुलिस बार-बार युवक को बयान दर्ज कराने वहां बुला रही है। वहां पर जान के संभावित खतरे को देखते हुए नवयुगल की ओर से यह याचिका दायर की गई। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे और राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसपी मिश्रा हाजिर हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका का निराकरण करते हुए जबलपुर एसपी को कहा कि यदि याचिकाकर्ता सुरक्षा को लेकर आवेदन देते हैं, तो उस पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा का पूरा खर्च याचिकाकर्ताओं को ही वहन करना पड़ेगा।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।