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चुनाव कार्य में लापरवाही पर वरिष्ठ सहायक निरीक्षक निलंबित

डिजिटल डेस्क,सतना। चुनाव कार्य में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना पर सहकारिता के वरिष्ठ सहायक निरीक्षक प्रभाकरण प्रकाश तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन के आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने जारी कर दिए हैं। निलंबन अवधि में प्रभाकरण को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से अटैच किया गया है। वरिष्ठ सहायक निरीक्षक की नियुक्ति एआरओ के रुप में सोहावल जनपद पंचायत के आरओ क्लस्टर शासकीय कन्या हायर सेकंडरी स्कूल कोठी में की गई थी। मगर वह 29 मई को आयोजित एआरओ प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थिति को कर्तव्य एवं कार्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता मानते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13ग एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियत 9(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
फिलहाल ऐसे मिलेगा अवकाश-
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना प्रभावी होने के बाद अब शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाएं कभी निर्वाचन कार्य के लिए ली जा सकती हैं। ऐसे में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने स्पष्ट किया है कि विभाग प्रमुख किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का अवकाश अपने स्तर पर स्वीकृत नहीं कर सकेंगे। अधीनस्थों के अवकाश आवेदन प्राप्त होने पर वह विधिवत परीक्षण करेंगे और अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आवेदन को जिला निर्वाचन कार्यालय भेजेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय को सीधे भेजे गए अवकाश आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अस्वस्थ्यता या किसी भी प्रकार की बीमारी की स्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारी को मेडीकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
Created On :   31 May 2022 2:28 PM IST












