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भीमा-कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा पर गंभीर आरोप, शामिल हैं सबूत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा के खिलाफ दायर आरोपपत्र में इस मामले में उनकी भूमिका को दर्शानेवाले पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। इसके साथ ही नवलखा के खिलाफ गंभीर अपराध का आरोप है। मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने आरोपी नवलखा को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने आदेश में उपरोक्त बात कही है। विशेष अदालत ने सोमवार को नवलखा के जमानत आवेदन को खारिज किया था लेकिन इस आदेश की विस्तृत प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई है।
विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपी भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद से संबंधित अपराध से कथित रुप से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अपराध का स्वरुप काफी गंभीर है। इसलिए उन्हें जमानत नहीं प्रदान की जा सकती है। हालांकि नवलखा ने अपने जमानत आवेदन में कहा था कि उन्हे झूठे मामले में फंसाया गया है। एल्गार परिषद के मामले की साजिश से उनका कोई संबंध नहीं है।
नवलखा को इस मामले में 28 अगस्त 2018 को गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में नवलखा को नई मुंबई की तलोजा जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। पुणे जिले में 31 दिसंबर 2017 को आयोजित एल्गार परिषद के दौरान बड़े पैमाने पर भड़काऊ भाषण दिए गए थे। इसके बाद हिंसक घटनाएं हुई थी। शुरुआत में पुणे पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। कुछ समय बाद इस मामले की जांच एनआईए को सौप दिया गया था। इस मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
Created On :   6 Sept 2022 9:43 PM IST